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Rajasthan Palanhar Yojana Details | पालनहार योजना जाने केसे, ₹1500 प्रतिमाह प्राप्त करें

Rajasthan Palanhar Yojana Details राजस्थान पालनहार योजना एक सरकारी योजना है जो राजस्थान राज्य के गरीब और अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो अपने माता-पिता के बिना पल रहे हैं और सरकार के द्वारा उनकी देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके तहत, राज्य सरकार उन बच्चों के लिए आवास, खान-पान, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

जिससे उन्हें बच्चे के पालन पोषण हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। 5 वर्ष के बच्चे के लिए उन्हें हर माह 500 रूपये दिए जायेंगे ,अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्‍यवस्‍था संस्‍थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्‍तेदार/परिचित व्‍यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्ति को पालनहार बनाकर राज्‍य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्‍त्र एवं अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है।  इस प्रकार राज्‍य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्‍पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।

Rajasthan Palanhar Yojana Details

Rajasthan Palanhar Yojana Details : Overview

योजना का नाम पालनहार योजना
किसके द्वारा शुरू की गईराजस्थान राज्य सरकार
फायदेअनाथ बच्चों को अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है।
द्वारा लॉन्चराजस्थान सरकार
लाभार्थीअनाथ बच्चे
लाभ कहा मिलेगाराजस्थान

राजस्थान पालनहार योजना का उद्देश्य

राजस्थान पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और अनाथ बच्चों के लिए उनकी देखभाल और संरक्षण का प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, सरकार उन बच्चों को समाज में जीवन जीने के लिए आवास, खान-पान, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। निम्नलिखित हैं इस योजना के मुख्य उद्देश्य:

  1. अनाथ बच्चों की सुरक्षा और देखभाल: योजना का प्रमुख उद्देश्य अनाथ बच्चों की सुरक्षा और देखभाल का प्रदान करना है। इन बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है।
  2. शिक्षा की प्राप्ति: योजना के अंतर्गत, बच्चों को उचित शिक्षा की प्राप्ति करने में मदद की जाती है। इससे उनके भविष्य की दिशा में सुधार होता है और वे समाज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
  3. पोषण की सुविधा: योजना के तहत, बच्चों को उचित पोषण की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।
  4. आवास की प्राप्ति: बच्चों को उचित आवास की सुविधा प्रदान की जाती है, जो उनके सुरक्षित रहने की गारंटी देता है।
  5. सामाजिक समाज में शामिलीकरण: योजना के माध्यम से, बच्चों को समाज में अच्छे तरीके से शामिल किया जाता है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके।

योजना के लिए पात्रता एवं देय परिलाभ

दिनांक 08.02.2005 से लागू यह योजना आरम्‍भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्‍चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर निम्‍नांकित श्रेणियों को भी जोडा गया है :-

  • अनाथ बच्‍चे
  • न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
  • नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
  • पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
  • एड्स पीडित माता/पिता की संतान
  • कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
  • विकलांग माता/पिता की संतान
  • तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान

पालनहार योजनान्‍तर्गत ऐसे अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।

प्रत्‍येक अनाथ बच्‍चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्‍चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्‍कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्‍त्र, जूते, स्‍वेटर एवं अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है। पालनहार परिवार को उक्‍त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्‍बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्‍वीकृत किया जाता है।

राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन केसे करे?

राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  1. आवेदन प्रक्रिया की जांच करें: सबसे पहले, आपको राजस्थान पालनहार योजना की आवेदन प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए। आप इसके बारे में स्थानीय सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  2. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें: आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने होंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पिता का प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आदि।
  3. स्थानीय सरकार के कार्यालय में जाएं: आपको स्थानीय सरकार के आवश्यक कार्यालय में जाना होगा जोकि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को प्रबंधित करता है। वहां आपको आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के लिए बताया जाएगा।
  4. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक जानकारी को सही और स्पष्ट रूप से प्रदान करें।
  5. दस्तावेज़ जमा करें: भरे गए आवेदन पत्र के साथ, आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां भी जमा करें।
  6. आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें: आवेदन प्रक्रिया के दौरान, आपको आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए एक आवेदन नंबर भी प्राप्त होगा। आप स्थानीय सरकार के कार्यालय से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  7. आवेदन की स्वीकृति का इंतजार करें: आपका आवेदन स्थानीय सरकार द्वारा संवीकृत होने का इंतजार करेगा। जब आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपको योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

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आवश्यक निर्देश : राजस्थान पालनहार योजना से जुड़े संबंधित जानकारी हेतु विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF  पढ़े जिसका लिंक ऊपर दिए है योजना से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते है इस योजना को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें योजना का लाभ दिलाने में उनका मदद करें.

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