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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना – बारे में, महत्वपूर्ण बातें, उद्देश्य, लाभ, पात्रता एंव शर्ते और अन्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन सरकारी योजना चाहने वालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने नई स्कीम लांच की है. जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आप भी यदि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में जानने के इच्छुक और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इस लेख को भली-भांति से पढे.

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना - बारे में, महत्वपूर्ण बातें, उद्देश्य, लाभ, पात्रता एंव शर्ते और अन्य जानकारी

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का अवलोकन

योजना का नामछत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना
विमोचन किसने कियामाननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
योजना का शुभारंभअपडेट जल्द
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
योजना का लाभमूल निवासी (छ.ग. राज्य)

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में?

राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंम्भ करने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी. छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रहा है जिससे स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके.

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की महत्वपूर्ण बातें?

इस योजना से जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, उन्हें विशेष रूप से राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य?

राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंम्भ करने का निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से क्या-क्या लाभ हैं?

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत् सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही प्रदान की जावेगी. निम्नलिखित चिकित्सालयों को योजनांतर्गत पंजीकृत किया जावेगा : – 1. लिवर प्रत्यारोपण, 2. किडनी प्रत्यारोपण, 3. फेफडों का प्रत्यारोपण, 4. हृदय व फेफडों प्रत्यारोपण, 5. हृदय रोग, 6. हीमोफीलिया (only with acute complications requires intensive care) एवं फैक्टर-8 एवं 9 (सर्जरी/ट्राॅमा/acute bleeding की स्थिति में) (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो), 7. कैंसर (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो ),8. एप्लास्टिक अनीमिया (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो ), 9. लिवर प्रत्यारोपण, 10. लिवर प्रत्यारोपण, 11. काॅक्लीयर इम्प्लांट (7 साल तक के बच्चो के लिए) (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु), 12. एसिड अटैक विक्टिम्स (cosmetic procedures)(मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु), 13. विभिन्न प्रकार के rare diseases (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो) एवं उपचार हेतु प्राप्त आवेदन हेतु विशेष समिति द्वारा अनुशंसा अनिवार्य होगी. उपरोक्त बीमारियों की सूची में राज्य शासन द्वारा उपरोक्त तकनीकी समिति की अनुषंसा से आवष्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है. उपरोक्त सूची में दर्ज चिकित्सा सेवाओं में से किसी भी सेवा हेतु शासकीय मेडिकल काॅलेज चिकित्सालयों से रेफरल अनिवार्य होगा. राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर उपरोक्त सेवाओं को शासकीय संस्थाओं के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है. अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों हेतु प्रत्यारोपण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं शासन के अन्य नियमों अनुसार समस्त निर्धारित अनापत्ति/प्रमाण पत्र/दस्तावेज की उपलब्धता अनिवार्य होगी.

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना लाभ पाने हेतु पात्रता एवं शर्ते?

प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार (छत्तीसगढ़ सरकार की अद्यतन सूची अनुसार), केवल वही इस मुफ्त सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय?

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत् सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही प्रदान की जावेगी. निम्नलिखित चिकित्सालयों को योजनांतर्गत पंजीकृत किया जावेगा : – 1. राज्य एवं राज्य के बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय. 2. राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय. 3. सी.जी.एच.एस. के अतंर्गत पंजीकृत चिकित्सालय.

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